राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, यू.टी. चंडीगढ़ द्वारा 12 सितंबर, 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
यू.टी. चंडीगढ़ के जिला न्यायालयों अथवा अन्य न्यायाधिकरणों में लंबित अपने मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से निपटारा करवाने के इच्छुक व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यू.टी. चंडीगढ़ के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। वे अपने मामलों को सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत में सूचीबद्ध करवाने का अनुरोध कर सकते हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामले; परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत मामले; धन वसूली के मामले; मोटर दुर्घटना दावा मामले; श्रम विवाद; बिजली एवं पानी के बिल सहित जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवाद; वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद; किराये से संबंधित मामले; उपभोक्ता संरक्षण मामले; भरण-पोषण से संबंधित मामले तथा किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा एवं संविदा के विनिर्दिष्ट पालन से जुड़े अन्य दीवानी मामले सुनवाई के लिए लिए जाएंगे।


